अपहरण, दुष्कर्म मामले में सश्रम कारावास
दरभंगाः (राजेश कुमार साहू) नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के जुर्म में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी मो. खुर्शीद आलम की कोर्ट ने नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक निवासी विजय कुमार साह उर्फ पप्पू को भादवि की धारा 376 में आठ वर्ष, 366 में सात वर्ष और 365 में चार वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सोमवार को ही दुष्कर्म की धाराओं में दोषी करार दिया था। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष से एपीपी ने घटना को सामाजिक अपराध बताते हुए अभियुक्त को कठोरतम दण्ड देने की गुजारिश अदालत से की। वहीँ वचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त की कम उम्र का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा देने की फरियाद कोर्ट से की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा का एलान किया।