प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को 10 साल की सजा, 22 हजार का अर्थदण्ड
बस्ती, 27 मार्च। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैकोलिया द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गंभीर क्षति कारित पहुचाने के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 22000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। वादिनी श्रीमती रेशमा देवी पत्नी केशवराम यादव निवासी भानपुर ने पैकोलिया पुलिस को 09 दिसम्बर 2006 को थाना पैकोलिया पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षियों ने उन्हे मारा पीटा व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने पर घर में आग लगा कर भारी नुकसान पहुचाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ए0सी0जे0एम0 बस्ती द्वारा अभियुक्त मंशाराम यादव पुत्र अयोध्या यादव साकिन भानपुर पैकोलिया जनपद बस्ती को उसके जुर्म के लिए 10 वर्ष कारावास व 22000 रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।