जनधन खातों से निकासी की गाइडलाइन
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रुपये प्रति माह तय कर दी है। खातों के दुरुपयोग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना खाताधारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये यह कदम उठाया गया है। उनके खातों का मनी लांड्रिंग गतिविधियों के लिये इस्तेमाल करने के परिणामस्वरूप बेनामी संपत्तियों के लेनदेन एवं मनी लांड्रिंग कानून के कड़े प्रावधानों को देखते हुये एहतियात के तौर पर ऐसे खातों के संचालन पर कुछ सीमा लगाये जाने का फैसला किया गया है।’ केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि फिलहाल ये उपाय अस्थाई हैं।
अधिसूचना के अनुसार जिन जनधन खातों में केवाईसी की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है उनमें से हर महीने 10,000 रुपये तक और ऐसे जनधन खाते जिनमें सीमित अथवा केवाईसी अनुपालन नहीं है उन खातों से महीने में 5,000 रुपये ही निकल सकेंगे। इसमें कहा गया है, हालांकि बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूदा तय सीमाओं के दायरे में रहते हुये मामले की गंभीरता की जांच पड़ताल करने के बाद ऐसे खातों से महीने में दस हजार रुपये की अतिरिक्त निकासी की भी अनुमति दे सकते हैं। महीने में दस हजार से ज्यादा निकालने हैं तो खाताधारक को अपनी जरुरतों का पूरा ब्यौरा देना होगा कि वह इन पैसों का कहां इस्तेमाल करेगा।