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Delhi

याचिका खारिज, नही होगा 100 प्रतिशत वीवीपैट की पर्चियों का मिलान

Posted on: Sat, 27, Apr 2024 9:57 AM (IST)
याचिका खारिज, नही होगा 100 प्रतिशत वीवीपैट की पर्चियों का मिलान

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के हर वोट का वीवीपैट पर्ची से मिलान करने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच शुक्रवार को ईवीएम और वीवीपैट के 100 फीसदी मिलान वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया। इस बेंच ने 24 अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्ष‍ति रख लिया था।

अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि चार को जून जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती होगी तो उस दौरान ईवीएम के हर वोट का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान नहीं होगा। आपको बता दें कई संगठनों ने यह याचि‍का दाखि‍ल करके ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की मांग की थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के समक्ष उठाए गए सवालों के जवाबों का संज्ञान लेने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई थी कि ईवीएम पर मतदाताओं का विश्वास बनाये रखने के लिए वीवीपैट की पर्चियों की 100 फीसदी गिनती करवाई जानी चाहिए।




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