उन्नाव रेप पीड़िता के साथ सड़क हादसा महज संयोग
रायबरेली ब्यूरोः (आकाश अग्निहोत्री) पूरे देश में चर्चित हुए उन्नाव रेप कांड में पीड़िता के साथ रायबरेली में हुए सड़क हादसे के मामले में सीबीआई ने लखनऊ में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस हादसे में पीड़िता समेत उसके वकील को गम्भीर चोटे आयी थी, जबकि उसके एक परिजन की मृत्यु भी हो गयी थी। उक्त मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर और वाहन (ट्रक) चालक को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें ह्त्या के आरोप को निराधार बता महज एक सड़क दुर्घटना करार दिया गया। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य नौ आरोपियों से हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों को हटा लिया है। शुक्रवार की शाम लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में दायर पहले आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने सेंगर समेत सभी आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए हैं।
सड़क हादसे में पीड़िता के साथ कार में सवार उसकी दो रिश्तेदार महिलाओं की मौत हो गई थी। सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार उक्त प्रकरण में अभियुक्तों पर लगे हत्या का आरोप खारिज कर दिया गया। प्रवक्ता के अनुसार कुलदीप सेंगर पर आईपीसी धारा 120 (बी) आपराधिक षड्यंत्र रचने और ट्रक ड्राइवर आशीष पाल पर 304, 279 और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप लगे थे। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने एफआइआर में सेंगर और अन्य नौ लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए थे। दुष्कर्म पीड़िता की कार को टक्कर मारने वाले ट्रक के ड्राइवर आशीष कुमार पाल के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाकर जान लेने, अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर उनकी जान और निजी सुरक्षा को खतरे में डालने संबंधी धाराओं में आरोप लगाए गए हैं।