पर्सनल ला बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं
पर्सनल ला बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘तीन तलाक’ को महिलाओं के साथ क्रूरता करार देते हुए कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। तीन तलाक मसले पर उच्च न्यायालय में दाखिल दो याचिकाओं पर न्यायाधीश सुनीत कुमार ने आज यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा ‘तीन तलाक असंवैधानिक है। यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है।’
हाईकोर्ट ने कुरान की एक आयतों का हवाला देते हुए कहा, ‘कुरान में कहा गया है कि जब सुलह के सभी रास्ते बंद हो जाएं तभी तलाक दिया जा सकता है। लेकिन धर्म गुरुओं ने इसकी गलत व्याख्या की है। जो गलत है।’ इस फैसले के खिलाफ दायर की गई दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।