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दो रसूखदारों को राहत से कोर्ट का इनकार, मुकदमा चलाने का आदेश

Posted on: Mon, 06, Mar 2023 1:31 AM (IST)
दो रसूखदारों को राहत से कोर्ट का इनकार, मुकदमा चलाने का आदेश

देवरिया, व्यूरो (ओपी श्रीवास्तव) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले कें दो रसूखदारों के बीच वर्चस्व को लेकर हुए अपराधिक घटनाक्रम में एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस मामलें में न्यायालय ने सख्त तेवर दिखाते हुए रसूखदारों को राहत से देने से इंकार करते हुए अभियोग चलाए जाने का आदेश शनिवार को पारित किया है।

पुलिस सूत्रों ने रविवार को पी टी आई को जानकारी देते हुए बताया कि आज से करीब नौ साल पहले हुए एक गोली कांड और रंगदारी के मामले में पूर्व एम एल सी रामू द्विवेद्वी उर्फ संजीव द्विवेद्वी सहित अन्य आठ को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत ने फौजदारी वाद को चलाए जाने का आदेश दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते 17 फरवरी 2014 को शराब कारोबारी संजय केडिया ने तत्कालीन एम एल सी संजीव द्विवेद्वी सहित अन्य आठ पर आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 147, 148, 307, 384, 504, 506, भारतीय दण्ड संहिता के तहत पंजीकृत कराया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पूर्व एम एल सी राम द्विवेद्वी की भी तरफ से भी संजय केडिया सहित अन्य के खिलाफ क्रास केस दर्ज कराया गया था और मामला हाई प्रोफाईल होने के नाते कुशीनगर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक से प्रकरण की जांच कराई गई थी। सूत्र बताते है कि प्रकरण में पुलिस ने विवेचना के दौरान रामू द्विवेद्वी के खिलाफ गंभीर धाराओं 307 एवं 384 को विलोपित कर हल्के धाराओं में चार्जशीट लगा दी थी। जिस आधार पर रामू द्विवेद्वी ने न्यायालय में अभियोजन कार्यवाही को समाप्त कर अभियुक्तगण को उन्मोचित किए जाने हेतु अर्जी दी थी।

जिस पर सम्यक सुनवाई करते हुए अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्को को सुनने के पश्चात न्यायाधीश संजय सिंह के न्यायालय ने रामू द्विवेद्वी की तरफ से दाखिल अभियोग से उन्मोचन के प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए फिर से अभियोग चलाए जाने के आदेश दिनांक 4 मार्च 2023 को निर्गत किया है। बताया जाता है कि इस घटनाक्रम के पूर्व रामू द्विवेद्वी एम एल सी एवं संजय केडिया एक दूसरे के काफी करीबी रहे है। लेकिन किसी बात पर दोनों में तकरार हो गई और दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार खिंच गई। जो अब भी बरकरार है।




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