सड़क हादसों में मरने पर पीड़ित परिवार को 5 लाख आर्थिक मदद देगी बिहार सरकार
बिहार डेस्कः सड़़क हादसों में मरने वालों के आश्रितों को बिहार सरकार ने 5 लाख रूपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अब यदि सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिवार को पांच लाख रुपये तथा घायल होने वाले लोगों को ढाई लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी. नीतीश सरकार ने मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है।
बिहार में मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली के तहत बने सहायता कोष में राज्य सरकार ने हर समय 50 करोड़ की धनराशि रखने का फैसला किया है. नए प्रावधान के अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित जिले के एसडीओ को दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी नियुक्त किया है. एसडीओ सड़क दुर्घटना के संबंधित थानाध्यक्ष के अलावा संबंधित अस्पताल के प्रभारी और जिला पदाधिकारी से जानकारी प्राप्त करेगा. इसके बाद सभी डीएम से अनुशंसा की जाएगी. डीएम से स्वीकृति मिलने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी मुआवजे की धनराशि का भुगतान करेगा।