केवल शादी के लिये धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं
प्रयागराजः (प्रिंस श्रीवास्तव) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन मामलों में अहम फैसला सुनाते हुये कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है. हाईकोर्ट ने विपरीत धर्म के विवाहित जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने याचियों को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने की छूट दी है।
याची ने परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याचियों को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने की छूट दी है. मुजफ्फर नगर जिले के विवाहित जोड़े ने परिवार वालों को उनके शांति पूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है।