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प्रेम के मकान का ध्वस्तीकरण टला, 30 दिन बाद होगा फैसला

Posted on: Wed, 11, Oct 2023 9:48 PM (IST)
प्रेम के मकान का ध्वस्तीकरण टला, 30 दिन बाद होगा फैसला

देवरिया, ब्यूरो (ओ पी श्रीवास्तव)। जमीन की जंग में हुई 6 नृशंश हत्याओं के मामले में रूद्रपुर तहसीलदार की कोर्ट ने प्र्रेम यादव के मकान को अवैध मानते हुये ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। लेकिन प्रेम यादव पक्ष के अधिवक्ता की मानें तो उनके पास ऊपर की अदालत में अपील दाखिल करने के लिये 30 दिन का समय मिल गया है।

वे मामले में जिलाधिकारी न्यायालय में ले जाने को स्वतंत्र हैं। फिलहाल मृतक प्रेमचंद यादव के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करने का प्रशासन का मंसूबा भविष्य की गर्त में समा गया है। इस प्रकार अब 30 दिन बाद ही प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का ध्वस्तीकरण सम्बंधित निर्णय लिया जाएगा। इस आदेश को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक तरीके से अपनी जीत मानते हुए संतोष व्यक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमचंद यादव के मकान को ध्वस्त करने संबंधी नोटिस चस्पा होने के बाद तथा सोमवार को दोबारा पैमाइश किए जाने के पश्चात तहसील कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है।

हालांकि तहसील न्यायालय ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि प्रेमचंद यादव का उक्त मकान सरकारी खलिहान की भूमि पर निर्मित है। उल्लेखनीय है कि बीते 2 अक्टूबर को दो पक्षों में खूनी संघर्ष के दौरान एक पक्ष से पांच की मौत हो गई थी जबकि दूसरे पक्ष से एक की मौत हो गई थी। इससे पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था। मामले में राजनीति की शुरुआत हो जाने से सुर्खियों में प्रकरण आ गया है और समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच आरोपों का आदान-प्रदान होने लगा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तहसील न्यायालय ने बेदखली का दिया आदेश, कर दिया है और साथ ही अब नियमानुसार मृतक प्रेम यादव के पिता रामभवन के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का 30 दिन का है समय दिया गया है। अब सारा दारोमदार देवरिया प्रशासन पर है।




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