मुजफ्फरपुर कांड की पीड़िताओं से पूछताछ पर एससी का रोक
पटनाः बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में पीड़ितों से सवाल जवाब नहीं करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश सभी पक्षों को दिया है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव अतीश चन्द्रा ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 02 अगस्त 2018 को आदेश दिया था कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में पीड़ितों से सवाल जवाब नहीं किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कई संस्थाओं के सदस्यों द्वारा पीड़ितों से जानकारी लेने के उद्देश्य से बार-बार घटना के संबंध में सवाल पूछे जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। न्यायालय का मानना है कि ऐसा करने से पीड़ितों के बुरे अनुभव को बार-बार ताजा किया जा रहा है, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है और इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए।