विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को मिला न्याय, मिलेगा 68.34 करोड़ रुपए का मुआवजा
भरुच, गुजरातः (बीके पाण्डेय) भरुच जिले की अंकलेश्वर तहसील के पुनगाम गांव के 34 किसान परिवार आर्बिटेटर के आदेश के बाद से करोड़पति बन गये। जमीन के मुआवजे के मामले में चल रही कानूनी लड़ाई में भरुच के आर्बिटेटर व जिला कलेक्टर तुषार सुमेरा ने पुनगाम के 34 किसान परिवार को उनकी जमीन का प्रति एकड़ के ब्याज सहित 1.67 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया।
प्रोजेक्ट में समाहित दिल्ली
मुंबई को जोडऩे वाले देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे में भरुच जिले के 33 गांवों के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। नेशनल हाईवे अथारिटी ने नवसारी,सूरत व वलसाड जिले के किसानों की जमीन को ज्यादा दाम पर अधिग्रहीत की थी जबकि भरुच जिले के किसानों की जमीन को कौड़ी के दाम पर खरीदने का काम किया था। एक्सप्रेस हाईवे में जमीन गंवाने वाले भरुच जिले के किसानों ने न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हाईकोर्ट व आर्बिटेटर की कोर्ट में अपील कि ए थे।
किसानों की लंबी लड़ाई के बाद जिले के किसानों को चार गुना मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने भी दिया था। जमीन के मुआवजे के फंसे मामले में भरुच कलेक्टर व आर्बिटेटर तुषार सुमेरा ने अंकलेश्वर तहसील के पुनगाम गांव के 34 किसानों के द्रारा किए गए केस में अपना फैसला सुनाया। इसमें प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 1.67 करोड़ रुपए चुकाने के लिए नेशनल हाईवे को आदेश जारी किया गया। इसके अलावा किसानों को अन्य लाभ भी आदेश के बाद प्राप्त होंगे। पुनगाम गांव के 34 किसान परिवारों को 40.90 एकड़ जमीन के एवज में अब 68.34 करोड़ रुपया मिलेगा जिससे किसानों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई।