सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 माह कारावास व अर्थदण्ड की सजा
यूपी डेस्कः लखनऊ की एक अदालत ने 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में भाजपा की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 माह कारावास की सजा सुनाई और 1100 रुपए का अर्थदंड लगाया है। घटना के समय जोशी कांग्रेस की सदस्य थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर उन्होने बैठक की थी।
मौजूदा सांसद जोशी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंड़ाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने 6 माह के कारावास व 1100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली तानकारी के मुताबिक अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2012 की शाम करीब 6 बजकर 50 मिनट पर जोशी लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा नगर के बजरंग नगर क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी जनसभा को संबोधित कर रही थीं।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक इसकी सूचना मिलने पर ‘स्टेटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट’ मुकेश चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और देखा करीब 50 लोगों की भीड़ बजरंग नगर के मकान संख्या 95 एवं 96 के बीच जाने वाली सड़क पर जमा थी और जोशी उन्हें संबोधित कर रही थीं। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मौके पर वीडियो बनाया गया तथा उन्हें सभा से मना भी किया गया। इसके उपरांत मुकेश चतुर्वेदी द्वारा कृष्णा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस की विवेचना के उपरांत 12 सितंबर 2012 को जोशी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया। 20 फरवरी 2021 को जोशी के विरुद्ध अदालत ने आरोप तय किए थे। गौरतलब है कि जोशी पहले कांग्रेस में थीं लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वह भाजपा में शामिल हो गई थीं।