बुलंदशहर रेप की जांच सीबीआई को सौपने के आदेश
इलाहाबाद: उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर जिले में मां-बेटी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार कांड की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिये हैं। न्यायालय इस मामले में सरकार की ओर से अभी तक की जांच से संन्तुष्ट नहीं है।
न्यायालय ने कहा है कि यदि पुलिस ने गत मई माह में उसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई एक अन्य घटना को गंभीरता से लेकर ठोस कदम उठाया होता तो माँ- बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी यह शर्मनाक घटना न हुई होती। बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने आज यह आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में सच सामने आने की उम्मीद बढ़ गयी है। आपको बता दें कि घटना के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी और विरोध का सिलसिला तेज हो गया था।