कीटनाषी लाइसेन्स से सम्बन्धित नियम
प्रतापगढ़: (शिवेश शुक्ला) जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल की विज्ञप्ति के अनुसार जनपद के सभी कीटनाषी विक्रेताओं एवं कृषि रक्षा रसायनों के विक्रय/वितरण करने के इच्छुक उद्यमियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 688 दिनांक 05 नवम्बर 2015 द्वारा कीटनाषी नियम 1971 में संषोधन किया गया है। जिसके अनुसार मूल नियम 9 के उप नियम(1) के पष्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतर्गत स्थापित किया जायेगा।
एक व्यक्ति विक्रय, स्टाक या विक्रय के लिये प्रदर्षन या कीटनाषी के वितरण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन करता है, वह या उसके अधीन इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान में स्नातक डिग्री के रूप में न्यूनतक अर्हत धारण करता हो। परन्तु सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जो इस उप नियम के अधिसूचना की तारीख को विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करते हो, उन्हें शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिये दो वर्ष का समय दिया जायेगा।