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Uttar pradesh

मासूम संग रेप, फैसला 10 दिन की सुनवाई, फैसला उम्रकैद

Posted on: Thu, 17, Oct 2019 5:10 PM (IST)
मासूम संग रेप, फैसला 10 दिन की सुनवाई, फैसला उम्रकैद

रायबरेलीः महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण होने लगे तो निःसंदेह घटनाओं में कमी आयेगी। रायबरेली में न्यायमूर्ति ने 10 दिनों की सुनवाई में मासूम संग बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में करीब एक माह पहले छह साल की बच्ची संग दुष्कर्म की घटना घटी थी।

कोर्ट ने आरोपी को मामले में उम्रकैद के साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला बुधवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने महज 10 दिनों की सुनाई के बाद सुनाया। पीड़िता के पिता के अनुसार बीते 17 सितंबर को उसकी छह साल की बेटी के साथ पड़ोसी राममिलन लोध उर्फ पुल्ली ने दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाते हुए जुर्माने की राशि में से 12 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के छह दिनों में ही विवेचना पूरी कर ली गई। विवेचक सीओ महराजगंज विनीत सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ 23 सितंबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 26 सितंबर को आरोप निर्धारित करते हुए 28 सितंबर से गवाही की प्रक्रिया शुरू कराई थी।




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