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Uttaranchal

यूपी के दो अभियुक्तों को धोखाधड़ी मामले में उत्तराखण्ड में 3 साल की सजा

Posted on: Sat, 21, Oct 2023 11:02 AM (IST)
यूपी के दो अभियुक्तों को धोखाधड़ी मामले में उत्तराखण्ड में 3 साल की सजा

उत्तराखंड डेस्कः पिथौरागढ़ जिले की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में यूपी के दो अभियुक्तों को तीन तीन साल की सजा और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर उन्हे तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने 23 फरवरी को दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

जानकारी के अनुसार, वादी भूपेन्द्र सिंह की तहरीर पर थाना थल में धोखाधड़ी के आरोपी कपिल धामा निवासी ग्राम गिरधरपुर, निकट पांडव पुलिया, खेकड़ा थाना, बागपत, उप्र और हाल निवासी एफ-1204 सुपरटेक ग्रीन विलेज मेरठ और सुधीर मलिक निवासी खेड़ी पट्टी पो. भाज्जू, थाना बाबरी, जिला शामली, उप्र के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 420, 467, 468 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विवेचक हीरा सिंह डांगी की ओर आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य संकलन के साथ जिला शासकीय अधिवक्ता शांति प्रसाद शर्मा की ओर से ठोस पैरवी की गई। वहीं अभियोजन पक्ष की ठोस पैरोकारी के बाद डीडीहाट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध मानते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 1500-1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की राशि जमा न करने की स्थिति में दोनों को तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा के आदेश भी दिए हैं।




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