बिना नम्बर की गाड़ियां सड़कों पर दौडी तो खैर नही
रुद्रपुर (कुंदन शर्मा) उधम सिंह नगर’ जिलाधिकारी ’डॉ0 नीरज खैरवाल’ द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं कि जनपद में कोई भी वाहन बिना नम्बर प्लेट के सडकों पर नहीं दिखायी देना चाहिए। इसी क्रम में ’सम्भागीय परिवहन अधिकारी नन्द किशोर’ ने जनपद के सभी बस एवं ट्रक यूनियन के अध्यक्षों से कहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 41(6) एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 50 व 51 के तहत समस्त प्रकार के वाहनो का पंजीकरण किया जाना तथा पंजीकृत होने के पश्चात वाहन में आगे व पीछे पंजीयन चिह्न प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है, इसलिए बिना पंजीयन चिह्न के किसी भी वाहन को संचालित न किया जाय। उन्होंने कहा है कि यह सूचना सभी वाहन स्वामियों को उपलब्ध करा दी जाय कि अब से बिना पंजीयन चिह्न के वाहनो का संचालन नहीं होगा। सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि निर्देश जारी होने के बाद भी मार्ग निरीक्षण के दौरान कोई भी वाहन बिना पंजीयन चिह्न के पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 177 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।