मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई, मकान ध्वस्त, बेटों पर केस
लखनऊः जिला प्रशासन ने मऊ से विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के आरोप में अंसारी और उनके बेटों उमर अंसारी व अब्बास अंसारी पर आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हजरतगंज कोतवाली में यह कार्रवाई जियामऊ के प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल की शिकायत पर की गई है। तहरीर में लिखा गया है कि जिस भूमि पर मुख्तार अंसारी और उनके बेटों का कब्जा था, वह मोहम्मद वसीम के नाम दर्ज थी। लेकिन वसीम के पाकिस्तान चले जाने के बाद यह संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति (शत्रु संपत्ति) के रुप में दर्ज हो गई। लेकिन दस्तावेजों को तैयार कर इस पर कब्जा कर लिया गया। प्रशासन बिल्डिंग के तोड़ने का खर्चा, अब तक का किराया भी वसूलेगी। इस निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।