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Uttar pradesh

जनपद में धारा-144 लागू

Posted on: Mon, 09, Nov 2015 8:05 PM (IST)

प्रतापगढ़ (शिवेश शुक्ला): दीपावली, गोर्वधन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयन्ती व ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों के सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट पुनीत शुक्ल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जनपद में 08 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी। दुकानें सम्बन्धित उप जिला मजिस्टेªट की अनुमति से ही खुले मैदान या खेल के मैदान में लगायी जायेगी। तेज आवाज वाले पटाखों की विक्री व उन्हें दगाने पर धारा में प्रतिबन्धित कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दीपावली के अवसर पर या सम्पूर्ण अवधि में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक आतिशबाजी या पटाखों का प्रयोग नही किया जायेगा और न ही इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा। मस्जिदों, मंदिरों, गिरिजाघरों या अन्य पूजा स्थलों को सभा के रूप मे प्रयोग नही किया जायेगा और न ही इन स्थानों से जुलूस या रैली निकाली जायेगी या समाप्त की जायेगी। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा शासकीय/सार्वजनिक स्थल/भवन /परिसर में विज्ञापन व दीवाल राइटिंग, होर्डिंंग, बैनर आदि नही लगाये जायेगें और न ही किसी प्रकार से गन्दा किया जायेगा। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाये गये झण्डे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने हेतु नियत संगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा टी0वी0 चैनल/केविल नेटवर्क/वीडियो वाहन या रेडियों से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नही किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो यह कृत्य भा0दं0सं0 की धारा-171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान समाप्त होने के लिये निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जायेगा। इसमें टी0वी0/केविल चैनल/रेडियो /प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार/विज्ञापन भी सम्मिलित होगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिये वाहन उपलब्ध नही कराया जायेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वोट डालने के लिये कोई भी मतदाता स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के लिये अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मी0 के बाहर तक ही ले जा सकेगें और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मी0 के परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार नही किया जायेगा और न ही वोट मांगा जायेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो इस जिले के निवासी नहीं है उन्हें मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देना होगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नही करेगें। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के खजाने से किसी अखबार या मीडिया में कोई विज्ञापन आदि नही दिया जायेगा और किसी भी नवीन योजना/परियोजना/कार्य /कार्यक्रम की घोषणा अथवा प्रारम्भ नही किया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी वित्तीय स्वीकृति व धनराशि अवमुक्त नही की जायेगी। निषेधाज्ञा में निहित अन्य प्राविधानों के अलावा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी शैक्षणिक संस्था, कार्यालय या न्यायालय के प्रांगण में लाउडस्पीकर लगाकर जनसभा, नारे बाजी अथवा अनाधिकृत शोर-शराबा नही किया जायेगा जिससे कि शैक्षणिक सरकारी अथवा न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो। मतगणना समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रत्याशी/समर्थक द्वारा किसी भी प्रकार से न तो विजय जुलूस निकाला जायेगा और न ही प्रसन्नता व्यक्त करने के लिये बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर या पिस्टल से हवाई फायरिंग की जायेगी और न ही पटाखे छोड़े जायेगें और न ही किसी उत्सव सभा का आयोजन किया जायेगा।




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