चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने बीसी पाण्डेय तथा मथुरा पाण्डेय को किया दोषमुक्त
बस्ती। चेक बाउंस के एक पुराने मामले में मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने वृंदावन पाण्डेय तथा मथुरा पाण्डेय निवासी अहमदाबाद, गुजरात को दोष मुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन व समीक्षा करने पर यह पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित नहीं होता है।
ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को दोष मुक्त किया जाता है। ज्ञात हो वर्ष 2019 में बस्ती जिले के भैंसहिया गांव निवासी प्रभाकर ने वी सी पाण्डेय तथा मथुरा प्रसाद पांडेय के खिलाफ चेक बाउंस के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें न्यायालय ने जुलाई 2023 में इन दोनों को दोषी मानते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस मामले को लेकर वी सी पाण्डेय तथा मथुरा प्रसाद पांडेय ने अपर सत्र न्यायालय में अपील की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए आज न्यायालय ने वी सी पाण्डेय तथा मथुरा प्रसाद पांडेय को दोष मुक्त कर दिया।