शादी अनुदान हेतु आॅनलाइन आवेदन करने होगें
प्रतापगढ (शिवेश शुक्ला): जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के शहरी क्षेत्र के रू0 56460,- तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये रू0 46080,- वार्षिक आय सीमा वाले व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु पुत्री की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदक को रू0 20000,- अनुदान की धनराशि एक मुश्त ई-पेमेण्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जायेगी। आनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद करना अनिवार्य है। शासन के निर्देशानुसार योजना हेतु आवेदन स्वीकृत एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जनसूविधा केन्द्रों साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइड पर स्वयं भरा जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ आवेदक की पुत्री जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी हो के आधार कार्ड, आवेदक का आय प्रमाण पत्र यदि आवेदक बी0पी0एल0 सूची में हो तो सम्बन्धित सूची की छायाप्रति यदि शोसल सेक्टर की पेंशन से लाभान्वित हो तो पेंशन आई0डी0 सहित पेंशनधारक होने का प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना तथा हार्डकापी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।