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Uttaranchal

आरटीआई पर हुई चर्चा

Posted on: Thu, 29, Oct 2015 7:18 PM (IST)
आरटीआई पर हुई चर्चा

पिथौरागढ़: (किशोर जोशी) गुरूवार को विकास भवन सभागार मे आयोजित कार्यशाला मे सूचना आयोग उत्तराखण्ड से आये राज्य सूचना आयोग सुरेन्द्र सिंह रावत ने जनपद के विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों व अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली 2013 के प्राविधानों के बारे मे विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा की सभी अधिकारियों को उक्त अधिनियम एवं नियमावली का गहनता से अध्ययन करना आवश्यक है ताकि एक्ट के अंतर्गत आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना को देने मे लोक सूचना अधिकारी को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो सके। सूचना आर0टी0आई0 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित समय 30 दिन के भीतर अवश्य उपलब्ध करायी जाय उन्होंने कहा कि यह प्रयास होना चाहिए कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना जिस तिथि को प्राप्त होती है उसके तत्काल सूचना उपलब्ध करायी जाय उन्होंने कहा कि अधिनियम लागू होने के इन 10 वर्षों मे पूर्व मे लोक सूचना अधिकार के माध्यम से जो कुछ गलतियां होती थी उनमें कमी आयी है आयोग द्वारा जनपदों एवं तहसीलों मे जाकर लगातार प्रशिक्षण दिया जाता रहा है उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि अधिकारियों को पूर्ण जानकारी देते हुए उनकी शंका को दूर किया जा सके उन्होंने कहा कि लोक सूचना अधिकारी को प्रत्येक दशा में 30 दिन के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध अनिवार्य रूप से करायी जानी है इसके पश्चात् आवेदक को निशुल्क सूचना उपलब्ध करानी होगी। विलंब से सूचना देने पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 25 हजार रू0 तक दण्ड का भी भुगतान देय होगा उन्होंने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत धारा 8 व 9 मे 11 प्रकार की सूचना जो प्रतिबंधित है अगर आवेदक द्वारा मांगी जाती है तो उक्त संबंध में आवेदक को उक्त सूचना न देने का कारण सहित 30 दिन के भीतर अवगत कराना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए अनिवार्य रूप से सूचित भी करना होगा।

कार्यशाला मे सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के बारे मे भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी उन्होंने कहा कि निर्धारित शुल्क जमा के बाद ही सूचना उपलब्ध करानी होगी बी0पी0एल0 व्यक्ति को स्वंय एवं उसके परिवार के बारे मे जानकारी मांगने पर निशुल्क सूचना दी जानी होगी अन्य के बारे मे सूचना मांगने पर 100 रू0 तक निशुल्क तथा उसके पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करना होगा उन्होंने कहा कि अतिरिक्त शुल्क मांगने हेतु आवेदक को सम्पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराना होगा अगर कोई आवेदक ईमेल से सूचना मांगता है तो उसे ईमेल पर तथा छोटी सूचना है तो एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर उपलब्ध करायी जाय इसके अतिरिक्त कार्यशाला मे अपीलीय अधिकारियों को सूचना आयुक्त ने निर्देश दिये। कार्यशाला मे पुलिस अधीक्षक रोशन लाल शर्मा, पीडी डीआरडीए नरेश कुमार, डिप्टी कलैक्टर के0के0 मिश्रा, उपजिलाधिकारी सदर अनुराग आर्या, समेत विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी मौजूद थे।




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